PUBLIC NEWS CG|गणेश उत्सव को लेकर दुर्ग पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने जिले की 50 से ज्यादा बड़ी और मध्यम गणेश पंडाल समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन से लेकर विसर्जन तक के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने पंडालों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात, पार्किंग, बिजली और आग से बचाव के साथ महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है।
1. रात में पंडाल खाली नहीं छोड़ सकेंगे
गणेश पंडालों की सुरक्षा के लिए रात में समिति के कम से कम दो सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। पंडाल को रातभर खाली नहीं छोड़ा जा सकेगा। पुलिस ने मुख्य मूर्ति स्थल, प्रवेश-निकास, पार्किंग और लोगों के इंतजार वाले स्थानों पर निगरानी के लिए कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।
2. महिला-पुरुष स्वयंसेवक रहेंगे तैनात
पंडालों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में महिला और पुरुष स्वयंसेवक रखने होंगे। जरूरत के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था भी करनी होगी।
3. सड़क पर पंडाल या पार्किंग बनाने पर कार्रवाई
पुलिस ने साफ किया है कि सड़क या लोगों के आने-जाने का रास्ता रोककर पंडाल नहीं बनाया जा सकेगा। समितियों को पहले से पार्किंग की जगह तय करनी होगी। बिना अनुमति पार्किंग शुल्क वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी।
4. झूले और मशीनों के लिए प्रमाण पत्र जरूरी
जिन पंडालों में झूले, मनोरंजन के साधन या झांकी में मशीनों का इस्तेमाल होगा, उन्हें संबंधित विभाग से सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा। यह प्रमाण पत्र पुलिस को भी देना होगा।
5. आग से बचाव के इंतजाम जरूरी
हर पंडाल में आग से सुरक्षा के लिए जरूरी व्यवस्था करनी होगी। पुलिस ने फायर एक्सटिंग्विशर के साथ रेत और पानी रखने के निर्देश दिए हैं। बिजली की व्यवस्था की भी जांच कराना जरूरी होगा।
6. रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद
गणेश उत्सव के दौरान रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। तय सीमा से ज्यादा आवाज में साउंड सिस्टम चलाने पर उपकरण जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
7. नशे और जबरन चंदा वसूली पर सख्ती
पंडाल और विसर्जन झांकी के दौरान नशे का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जबरन चंदा वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति के साथ समिति के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
8. विसर्जन झांकी में सिर्फ 3 वाहन
विसर्जन के दौरान एक झांकी के साथ अधिकतम 3 वाहन ही ले जाने की अनुमति होगी। इनमें गणेश प्रतिमा, झांकी और बिजली या डीजे का वाहन शामिल होगा।
9. झांकी की ऊंचाई 15 फीट तक निर्धारित
पुलिस के अनुसार विसर्जन झांकी की ऊंचाई 15 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समितियों को पुलिस द्वारा निर्धारित मार्ग से ही झांकी निकालनी होगी। दूसरे रास्ते से जाने की अनुमति नहीं होगी।
10. हर झांकी में 8 स्वयंसेवक जरूरी
विसर्जन के दौरान व्यवस्था संभालने के लिए प्रत्येक झांकी में कम से कम 8 स्वयंसेवक रखना जरूरी होगा। इन स्वयंसेवकों की सूची पहले पुलिस को देनी होगी।
11. हथियार जैसे सामान पर रोक
विसर्जन झांकी में तलवार, भाला, डंडा या किसी अन्य हथियार को रखने पर रोक रहेगी। पुलिस के निर्देश के अनुसार नकली तलवार जैसे सामान भी झांकी में नहीं रखे जा सकेंगे।
12. झांकी में केवल धार्मिक गीत बजेंगे
विसर्जन झांकी और कार्यक्रम के दौरान केवल धार्मिक गीत बजाने की अनुमति होगी। पुलिस ने सभी समितियों से नियमों का पालन करने और शांतिपूर्ण तरीके से गणेश उत्सव मनाने की अपील की है।
पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों से कहा है कि वे सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन करें। पुलिस का उद्देश्य त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात और श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनाए रखना है, ताकि गणेश उत्सव और विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।





