नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने झंडा संहिता में बदलाव किया है । अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति होगी । आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है , जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है । केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारतीय झंडा संहिता , 2002 में संशोधन किया है । पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी।
पॉलिएस्टर से भी बनेगा तिरंगा झंडा
संहिता के एक अन्य प्रावधान में भी बदलाव किया है । इसके तहत कहा कि तिरंगा हाथ से काता और बुना हुआ या मशीन से बना होगा । यह कपास , पॉलिएस्टर , ऊन- रेशमी खादी से बना होगा । पहले पॉलिएस्टर और मशीन से बने ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी ।
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